2अगस्त का महीना अब खत्म होने वाला है और 1 सितंबर 2026 से कई नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इनका सीधा असर आम लोगों के रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ सकता है. खासतौर पर विदेश यात्रा, इनकम टैक्स रिटर्न, LPG e-KYC, बैंक एफडी और कुछ शुल्क से जुड़े नियमों को लेकर लोगों को सावधान रहने की जरूरत है.
महीने की शुरुआत से पहले इन बदलावों और जरूरी डेडलाइन की जानकारी रखना इसलिए जरूरी है, ताकि किसी तरह की परेशानी या अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके.
विदेश जाने वालों के लिए बदलेगा इमिग्रेशन सिस्टम
1 सितंबर से विदेश यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है. अब एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन काउंटर में बोर्डिंग पास पर अधिकारियों से स्टांप लगवाने की जरूरत नहीं होगी.
यात्री अपने मोबाइल में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखाकर इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. अधिकारियों की ओर से बोर्डिंग पास पर अलग से मुहर लगाने की व्यवस्था खत्म की जा रही है. इससे यात्रियों का समय बचेगा और स्टांप से जुड़ी औपचारिकताएं भी कम होंगी.
ITR फाइलिंग की डेडलाइन का रखें ध्यान
बिजनेस या प्रोफेशन से आय अर्जित करने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी समयसीमा भी महत्वपूर्ण है. एसेसमेंट ईयर 2026-27 में जिन खातों को ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 बताई गई है.
ITR-4 यानी सुगम फॉर्म उन करदाताओं के लिए है जो अनुमानित कर व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल करते हैं और जिनकी कारोबारी आय 50 लाख रुपये तक है. दूसरी ओर ITR-3 उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो ITR-4 की पात्रता में नहीं आते. इसमें 50 लाख रुपये से अधिक आय वाले, नियमित खातों का रखरखाव करने वाले और F&O ट्रेडिंग से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं.
LPG e-KYC की समयसीमा भी अहम
घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए e-KYC से जुड़ी प्रक्रिया भी जरूरी है. जिन लोगों ने 23 अगस्त तक अपना e-KYC पूरा नहीं किया था, उनके लिए समयसीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है.
आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन या e-KYC पूरा नहीं करने पर आगे घरेलू दर पर LPG सिलेंडर लेने में परेशानी हो सकती है. इसलिए संबंधित उपभोक्ताओं को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना प्रक्रिया पूरी कर लेने की सलाह दी जाती है.
FD के नियमों में भी होने वाला है बदलाव
बैंक एफडी से जुड़े नए नियम भी चर्चा में हैं. नए प्रावधानों के अनुसार, 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की जमा राशि पर बैंक को अपनी ब्याज दर वेबसाइट पर हर कारोबारी दिन सुबह 10:10 बजे तक अपडेट करनी होगी.
इसके अलावा समान अवधि और समान रकम की जमा पर अलग-अलग शाखाओं को अलग ब्याज दर देने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, ये नियम 1 सितंबर से नहीं बल्कि 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले हैं.
LPG, ATF और ATM चार्ज पर भी नजर
सितंबर की शुरुआत में LPG सिलेंडर, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF और कुछ अन्य सेवाओं की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है. ATM से जुड़े शुल्क में भी संशोधन की संभावना रहती है.
ऐसे में महीने की शुरुआत में बैंकिंग, टैक्स, गैस और यात्रा से जुड़े नए नियमों और कीमतों की जानकारी जरूर जांच लें. इससे समय पर जरूरी काम पूरे करने और अचानक आने वाले अतिरिक्त खर्च से बचने में मदद मिल सकती है.







