Up news: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ी खबर सामने आई है। पति की हत्या कर शव के पास सांप छोड़ने के मामले में कोर्ट ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों पर अमित कश्यप की हत्या की साजिश रचने और वारदात को अंजाम देने का आरोप था। मेरठ की अदालत ने दो दिनों के भीतर दूसरी बार मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इससे पहले मुस्कान और साहिल को भी एक अन्य हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाई गई थी।
साथ काम करते थे अमित और अमरदीप
यह मामला मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है। अमित कश्यप टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता था। अमरदीप भी उसके साथ काम करता था और अक्सर उसके घर आता-जाता रहता था। इसी दौरान अमरदीप और अमित की पत्नी रविता के बीच प्रेम संबंध बन गए।
बताया जाता है कि कुछ समय बाद अमित को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। उसने इसका विरोध किया। इसके बाद रविता और अमरदीप ने कथित तौर पर अमित को रास्ते से हटाने की साजिश रची।
Up news: 1,000 रुपये में खरीदा सांप, फिर की हत्या
मामले में सामने आई जानकारी के मुताबिक, रविता और अमरदीप ने एक सपेरे से 1,000 रुपये में सांप खरीदा था। 17 अप्रैल की रात जब अमित सो रहा था, तब रविता ने अमरदीप को घर बुलाया। आरोप है कि दोनों ने मिलकर अमित की हत्या कर दी और बाद में उसके बिस्तर पर सांप छोड़ दिया, ताकि उसकी मौत सर्पदंश से हुई लगे।
वारदात के बाद अमरदीप वहां से चला गया, जबकि रविता दूसरे कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन परिवार के लोगों ने अमित को मृत पाया। उसके शरीर पर सांप के काटने के निशान भी थे, जिससे शुरुआत में मौत की वजह सर्पदंश मानी गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला हत्या का राज
Up news: अमित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो रिपोर्ट में मौत की वजह सांप का काटना नहीं, बल्कि दम घुटना सामने आया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बताया जाता है कि पोस्टमार्टम कराने का रविता ने विरोध भी किया था, जिससे परिजनों का शक उस पर गहरा गया।
जांच के दौरान पुलिस ने रविता और अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया। मामले में सामने आए तथ्यों और सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।
इस फैसले के बाद मेरठ में यह मामला एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि, दोषियों के पास कानून के तहत उपलब्ध अपील के विकल्प हो सकते हैं।
यह भी पढ़ें: CJP के प्रदर्शन से पहले हाईकोर्ट पहुंचे कनॉट प्लेस के दुकानदार, दिल्ली पुलिस ने कही ये बात







