सिवनी/विशाल भारद्वाज/ सिवनी कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार जिले में शासकीय एवं निजी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य तंबाकूजन्य उत्पादों के विक्रय पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है।
इसी क्रम में लखनादौन नगर क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थानों के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के प्रावधानों की जानकारी देते हुए समझाइश दी गई कि किसी भी शैक्षणिक संस्था के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू एवं धूम्रपान संबंधी उत्पादों का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है।
निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई कि भविष्य में पुनः उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरुद्ध और अधिक कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।अभियान के दौरान नगर परिषद लखनादौन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।







