दतिया की राजनीति से जुड़े चर्चित मामले में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को फिलहाल अदालत से कोई राहत नहीं मिल सकी है. इस मामले की सुनवाई सोमवार 26 मई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में होनी थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई. अब कोर्ट ने अगली तारीख 14 जुलाई 2026 तय की है. इस फैसले के बाद दतिया की राजनीतिक गतिविधियां फिर तेज हो गई हैं और क्षेत्र में उपचुनाव की चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी हैं.
कपिल सिब्बल निर्धारित समय पर अदालत नहीं पहुंच सके
जानकारी के मुताबिक राजेंद्र भारती की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल निर्धारित समय पर अदालत नहीं पहुंच सके. बताया जा रहा है कि उनकी केस फाइल समय पर सूचीबद्ध नहीं हो पाई, जिसके कारण सुनवाई आगे बढ़ा दी गई. इसके बाद अदालत ने नई तारीख तय करते हुए मामले को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया.
राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा
गौरतलब है कि इससे पहले राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा सुनाई जा चुकी है. इसी फैसले के चलते उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त मान ली गई थी और दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया. इसके बाद से ही इलाके में संभावित उपचुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं. राजनीतिक दल भी अब अंदरखाने अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं. संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है.
दतिया में उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो दतिया में उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. वहीं दूसरी ओर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि राजेंद्र भारती के पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है. यदि वे शीर्ष अदालत में अपील दायर करते हैं तो मामले की दिशा बदल सकती है और उन्हें राहत मिलने की संभावना भी बन सकती है. फिलहाल पूरे मामले पर दतिया की जनता और राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है. सभी को अब 14 जुलाई की सुनवाई का इंतजार है, क्योंकि उसी दिन यह तय हो सकता है कि मामले की कानूनी और राजनीतिक दिशा आगे किस ओर जाएगी.
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