भोपाल। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया 28 जून से शुरू होने जा रही है। विभाग प्रशासनिक और स्वैच्छिक दोनों आधार पर ट्रांसफर करेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पहले से जारी है।
नई ट्रांसफर नीति से शिक्षकों में नाराजगी
राज्य सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी 2026 के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी नई तबादला नीति लागू की है। इस नीति में ऐसे शिक्षकों के तबादले पर रोक लगाई गई है जिनकी ई-अटेंडेंस 90 प्रतिशत से कम है। इसके अलावा जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को भी फिलहाल ट्रांसफर का लाभ नहीं मिलेगा।
कोर्ट पहुंच सकता है मामला
नई व्यवस्था को लेकर कई शिक्षकों और कर्मचारी संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार, कुछ कर्मचारी संगठन ट्रांसफर आदेशों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए शिक्षा विभाग ने पहले ही अदालत में केविएट दायर कर दी है। इसका मतलब है कि ट्रांसफर नीति से जुड़े किसी भी मामले में अदालत विभाग का पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं ले सकेगी।
30 जून तक जारी रहेंगे तबादले
स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर की प्रक्रिया 30 जून 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल एजुकेशन पोर्टल पर स्वैच्छिक तबादले के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। विभाग की ओर से अगले 48 घंटे में तबादला आदेश जारी किए जाने की संभावना है।
ये खबर भी पढ़ें..







