डेस्क। मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट (CPCT) को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के बाद अब कोष एवं लेखा विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि CPCT परीक्षा में उम्र के आधार पर किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। जिन कर्मचारियों को CPCT से छूट देकर नियमित किया गया था, उन्हें अब तीन महीने के भीतर परीक्षा पास करनी होगी।
केवल हिंदी टाइपिंग में है उम्र के आधार पर छूट
कोष एवं लेखा विभाग ने 26 मई 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कर्मचारियों को केवल हिंदी टाइपिंग परीक्षा से छूट मिलती है। CPCT एक अलग और अनिवार्य योग्यता है, जिसमें आयु के आधार पर कोई छूट लागू नहीं होगी।


नियमितीकरण और वेतन पर पड़ेगा असर
विभाग के अनुसार जिन कर्मचारियों की परिवीक्षा CPCT में छूट देकर समाप्त की गई थी, उनके आदेश अब निरस्त माने जाएंगे। ऐसे कर्मचारी दोबारा परिवीक्षा अवधि में रहेंगे। परिवीक्षा समाप्त होने के बाद मिली वेतनवृद्धियों की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता होने पर मूल वेतन संबंधित पद के न्यूनतम वेतनमान के अनुसार तय किया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी को अधिक वेतन का भुगतान हुआ है, तो वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार उसकी वसूली भी की जाएगी।
CPCT पास करने के लिए तीन महीने का समय
प्रभावित कर्मचारियों को CPCT परीक्षा पास करने के लिए तीन महीने का अंतिम अवसर दिया गया है। इस अवधि में परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा। समय सीमा पूरी होने के बाद विभाग नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।
अधिकारियों को भी दिए गए निर्देश
विभाग ने सभी कार्यालय प्रमुखों से ऐसे कर्मचारियों की पूरी जानकारी मांगी है, जिन्हें CPCT में छूट देकर नियमित किया गया था। साथ ही भविष्य में भर्ती और नियमितीकरण के दौरान CPCT समेत सभी अनिवार्य योग्यताओं का सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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