मुरैना। जिले में सोशल मीडिया के जरिए कथित रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने एक कंटेंट क्रिएटर को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सपन जादौन को मंगलवार को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। उस पर परिवहन अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष से धमकी देकर रकम मांगने के आरोप हैं।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट साझा कर पहले छवि खराब करने की चेतावनी दी और फिर फोन कॉल व डिजिटल माध्यम से लाखों रुपये की मांग की। मामले में कोतवाली और सबलगढ़ थानों में अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
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परिवहन अधिकारी की शिकायत पर पहला मामला
23 फरवरी को कोतवाली थाने में परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि सपन जादौन ने फोन कर पैसों की मांग की और आरक्षक अनिल तोमर तथा उनकी पत्नी लता भदौरिया से जुड़े मामले में समझौते का दबाव बनाया।
परिवहन अधिकारी का आरोप है कि उनकी रेकी कराई जा रही थी और फोन पर लोकेशन बताकर मानसिक दबाव बनाया गया। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि वे गर्भावस्था के अंतिम चरण में हैं और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। लगातार धमकी और मानसिक दबाव के चलते उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया।
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कोर्ट में निरस्त हुआ पुराना प्रकरण
शिकायत के अनुसार, एक ट्रैक्टर से संबंधित कार्रवाई को लेकर पूर्व में विवाद हुआ था, जो न्यायालय में तीन बार गया और हर बार निरस्त हो गया। इसके बाद कथित रूप से चार लाख रुपये देने और अन्य माध्यम से दो लाख रुपये दिलवाने का दबाव बनाया गया।
नपा अध्यक्ष से 10 लाख की मांग
दूसरा मामला सबलगढ़ थाने में दर्ज हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष सोनाराम धाकड़ ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में उजागर करने की धमकी दी और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए छवि खराब करने का दबाव बनाया।
शिकायत के अनुसार, उनके बेटे के मोबाइल पर एक बार कोड भेजकर 10 लाख रुपये की मांग की गई। सत्यापन के लिए 10 हजार रुपये भेजे गए, जिसके बाद मामले की पुष्टि होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
आरक्षक की पत्नी भी सहआरोपी
पुलिस ने सपन जादौन के साथ लता भदौरिया, शिवेंद्र जादौन और तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया है। लता भदौरिया कोतवाली थाने में पदस्थ आरक्षक अनिल तोमर की पत्नी हैं।
इन धाराओं में मामला दर्ज
आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 351(3), 356(1), 308(1), 78(1)(i)(ii)(iii), 3(5) तथा आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
एसपी का बयान
एसपी समीर सौरभ ने बताया कि दोनों शिकायतों पर संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। लोकेशन के आधार पर मुख्य आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट और मोबाइल सीडीआर की जांच की जा रही है, ताकि अन्य संभावित सहयोगियों की भूमिका स्पष्ट हो सके। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है।







