Indore Gas Pipeline Blast: विजय नगर ब्लास्ट केस में BJP पार्षद पर FIR, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

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Shiv Sharan

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Indore Gas Pipeline Blast: विजय नगर ब्लास्ट केस में BJP पार्षद पर FIR, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

डेस्क। इंदौर के विजय नगर में गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंगलवार को अहम सुनवाई की। अदालत को पुलिस ने बताया कि भाजपा पार्षद बालमुकुंद सोनी को मामले में आरोपी बनाया गया है और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं हाईकोर्ट ने हादसे में घायल लोगों के इलाज का खर्च जल्द जारी करने के निर्देश भी दिए हैं।

हाईकोर्ट में पुलिस ने दी जांच की जानकारी

सुनवाई के दौरान एसीपी पराग सैनी ने अदालत को बताया कि गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि वार्ड क्रमांक 31 के भाजपा पार्षद बालमुकुंद सोनी को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

नगर निगम ने कहा- ब्लास्ट वाली जगह पर नहीं हो रही थी बोरिंग

नगर निगम ने हाईकोर्ट में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिस स्थान पर विस्फोट हुआ, वहां निगम की ओर से कोई बोरिंग का काम नहीं कराया जा रहा था। हालांकि अदालत में यह भी सामने आया कि नगर निगम की विस्तृत रिपोर्ट अभी तक पुलिस को नहीं मिली है, जिससे जांच की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

घायलों के इलाज के खर्च पर हाईकोर्ट सख्त

हादसे में झुलसे लोगों की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया कि कई पीड़ित अब भी अस्पताल में भर्ती हैं और इलाज का खर्च खुद उठा रहे हैं। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि इलाज का भुगतान आमतौर पर उपचार पूरा होने के बाद किया जाता है।

इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि घायलों के इलाज का खर्च जल्द जारी किया जाए। अदालत ने कहा कि गंभीर हादसों में पीड़ितों को समय पर आर्थिक सहायता मिलना जरूरी है और राहत प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए।

3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई, चार्जशीट की तैयारी जारी

पुलिस ने अदालत को बताया कि भाजपा पार्षद बालमुकुंद सोनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 और 125(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की चार्जशीट तैयार की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, हादसे में गंभीर रूप से घायल कंटेंट क्रिएटर गिरी राजकुमारी उर्फ जिनी झाला का इलाज अभी अहमदाबाद के अस्पताल में चल रहा है। उनके बयान दर्ज होने के बाद जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा होगा। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों को निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

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