नया वोटर कार्ड कैसे बनेगा ? जानिए वोटर कार्ड संबंधी पूरी जानकारी

voter card news in mp : मध्यप्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। Election Commission mp चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराने की तैयारी शुरू हो गयी है। अब वोटर कार्ड बनवाने या वोटर सूची में नाम जोड़वान के लिए वोटर हेल्पलाइन एप voter helpline app डाउनलोड करके घर बैठे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़ावा सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन एप से वोटर कार्ड संबंधी सारी जानकारी मिल जाएगी। वोटर कार्ड संबंधी किसी समस्या के लिए  1950 पर कस्टमर केयर से बात करके सुझावा भी ले सकते हैं।  Call Voter helpline 1950 or download ‘Voter Helpline’  App और वेबसाइट के माध्यम से भी www.nvsp.in पर विजिट कर सकते हैं। 

 

साल में 4 बार मतदाता सूची में  जुड़ते हैं नाम

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने जानकारी दी कि वोटर हेल्पलाइन एप को डाउनलोड करने के बाद युवाओं को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें निर्वाचन से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इस एप से युवा मतदाता सूची electoral roll में अपना नाम जुड़वा सकते हैं और आधार लिंक Aadhaar Link करा सकते हैं। ऐसे युवा, जो 18 साल के हो गए हैं और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए एक साल में चार मौके मिलेंगे। एक जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख पर 18 साल के होने पर ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।

 

17 साल के युवा कर सकते हैं आवेदन

भारत निर्वाचन आयोग ने युवा मतदाताओं  Young voters को एक और सहूलियत दी है। जो युवा 17 साल के हैं वे भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम तौर पर आवेदन कर सकते हैं। उनकी 18 साल की उम्र होते ही नाम आसानी से सूची में जुड़ जाएगा। उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। महाविद्यालयों में गठित चुनावी सारक्षता क्लब से जागरूकता गतिविधियाँ संचालित कराने को कहा, जिससे युवाओं तक आसानी से भारत निर्वाचन आयोग का संदेश पहुँचाया जा सके। ईएलसी की नियमित अंतराल में बैठक हो। नोडल टीचर, कैंपस अंबेसडर बनाएं।

 

मतदाता परिचय-पत्र में लगेगी कलर फोटो

प्रदेश में 5 लाख 88 हजार ऐसे मतदाता परिचय-पत्र voter id card है, जिसमें पुरानी ब्लैक एवं व्हॉइट फोटो लगी हुई है। उनको बदला जाएगा। कलर फोटो लगाकर नया वोटर आईडी कार्ड naya voter id card जारी किया जाएगा। श्री राजन ने मतदाताओं की डेमोग्राफिक सीमिलर एंट्री, फोटो सीमिलर एंट्री, ईपिक कार्ड की दोहरी एंट्री को समाप्त करने, खराब, जीर्णशीर्ण मतदान भवनों की जगह नजदीक बने नए भवनों को मतदान केंद्र बनाने के निर्देश दिए. साथ ही पुनरीक्षण के दौरान यह भी ध्यान रखा जाए कि एक परिवार के सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर हो। किसी भी सदस्य का नाम न छूटे।

 

2 कि.मी. से अधिक दूरी पर न हो मतदान केंद्र

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि दो किलोमीटर से अधिक की दूरी पर मतदान केंद्र polling station नहीं होना चाहिए। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण गतिविधियों के दौरान इस पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में ऐसे मतदान केंद्र हैं, जिसमें मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक और 200 से कम है। उन मतदान केंद्रों का भी सत्यापन कर युक्तियुकरण की कार्रवाई की जाये।

 

8 दिसंबर तक नाम जोड़ने, हटाने, त्रुटि सुधार के लिए आवेदन कर सकते है

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जुलाई 2022 को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में इसकी तैयारी शुरू हो गई थी।  9 नवंबर 2022 को प्रदेश के समस्त मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इसी तारीख से 8 दिसंबर तक मतदाता नाम जोड़ने, हटाने, त्रुटि सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। बीएलओ कार्यालयीन समय पर मतदान केंद्रों पर आवेदन लेंगे। इसी अवधि में दो दिवसीय विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे और 26 दिसंबर तक प्राप्त आवेदन-पत्रों का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद 5 जनवरी 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 

Share:


Related Articles


Leave a Comment