MRP से अधिक पर सामान विक्रय करने पर की जाएगी कड़ी कार्यवाही

कंटेनमेंट क्षेत्र के आसपास स्थित किराना दुकानों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री संग्रह और विक्रय करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

    राष्ट्रीय आपदा कोरोना संक्रमण के चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के होने से कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए हैं जिसके चलते कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तरुण पिथोड़े ने खाद्य आपूर्ति विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में ऐसे चिन्हित सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों के आसपास और  कंटेन्मेंट क्षेत्र से बाहर स्थित प्रतिष्ठानों, किराना व्यवसाईयों की दुकानों का निरीक्षण कर पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री संग्रह रखने और विक्रय जारी रखने के निर्देश दिए हैं। जिससे कंटेन्मेंट क्षेत्र में होम डिलेवरी को सुचारू रूप से किया जा सके।

      कलेक्टर श्री पिथोड़े ने कहा कि आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को और अधिक फैलने से रोकने के लिए कई एहतियातन कदम उठाए गए हैं।

    कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों और किराना व्यवसायी सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए खाद्य सामग्री का विक्रय करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले ऐसे दुकानदारों, प्रतिष्ठानों और और किराना व्यवसाईयों का लाइसेंस निरस्त किया जाए।

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