MP Corona New Guidelines : कोरोना को लेकर सरकार ने जारी किया नई गाइडलाइन

MP Corona New Guidelines : कोरोना को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन Coronavirus New Guidelines जारी किया है। मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के पॉजिटिव केसेज़ की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए ये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं -

सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।
विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। 
आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
अंतिम संस्कार / उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी। 
मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा।
जिला कलेक्टर ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, कन्टेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें।
कोविड उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behavior) का पालन करना अनिवार्य होगा। 
कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावे।
मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावे ।

मध्यप्रदेश सरकार ने 23 दिसम्बर, 2021 को, जिला प्रशासन को नई गाइडलाइन  COVID-19 Guidelines का पालन कराने का दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कराने का निर्देश दिया है। आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए ्प्रशासन को निर्देश दिये गये हैं।

बतादें कि इस दौरान कई सोशल मीडिया ग्रुप पर पुराने गाइडलाइन वायरल हो रहे हैं। जिसका प्रशासन द्वारा खंडन कर दिया गया है। साथ ही जनसंपर्क विभाग द्वारा भी वायरल हो रही गलत एवं भ्रामक गाइडलाइन का खंडन किया गया है। खबर डिजिटल ग्रुप आप से निवेदन करता है कि आप भी सोशल मीडिया ग्रुप वायरल हो रही भ्रामक गाइडलाइन को वायरल न करें और भ्रामक खबरों से सावधान रहें। 

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