मोबाइल नंबर की तरह बदल सकेंगे गाड़ी का नंबर, कैबिनेट के 8 फैसलों पर लगी मुहर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार (4जून) को लखनऊ के लोकभवन में कैबिनेट बैठ हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. यूपी कैबिनेट बैठक में मोटर यान नियमावली में संशोधन, गन्ना नियमावली प्रस्ताव को मंजूरी और यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के गठन समेत 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इस बैठक में सबसे खास फैसला वाहन स्वामियों के लिए लिया गया. मोटरयान नियमावली 1998 के संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया. इसके बाद लोग अब मोबाइल नंबर की ही तरह अपनी गाड़ी का पोर्टेबल करवा पाएंगे.
इन 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य संपत्ति विभाग में विभिन्न परियोजनाओं हेतु एक मुश्त बजट व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान की गई स्वीकृति को मंत्री परिषद को बताया जाएगा.
- मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 200 के अंतर्गत यातायात नियमों के उल्लंघन के पर दंडनीय यातायात अपराधों के समन की निर्धारित धनराशि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिली. यानी अभ ट्रैफिक नियम तोड़ने पर दोगुना जुर्माना देना पड़ सकता है.
- गन्ना विकास विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग से संबंधित सेवा नियमावली 1979 में संशोधन किया गया. प्रस्तावित गन्ना पर्यवेक्षक नियमावली 2019 को मंजूरी मिली.
- ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों की बेटियों की शादी के अनुदान योजना के तहत मार्च 2019 में होने वाली शादी हेतु मार्च 2019 में प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्रवाई हेतु समय सीमा जून 2019 तक कर दी गई है.
- साल 2018-19 के लिए 45.68 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है.
- वाहन स्वामियों को अब गाड़ी नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिलेगी. मोटरयान नियमावली 1998 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगी.
- अटल नवीनी करण और रूपांतरण मिशन के तहत 2017-20 हेतु मिर्जापुर के सीवरेज योजना फेस 2 के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया.
- उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई.
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