PC Sharma: न्यायालयों में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति तक जिला अभियोजन अधिकारी कार्य करेंगे

PC Sharma: भोपाल. विधि-विधायी एवं जनसंपर्क मंत्री पी.सी. शर्मा ने कहा है कि विभिन्न जिलों के अतिरिक्त सत्र न्यायालयों में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति होने तक जिलों में कार्यरत जिला लोक अभियोजन अधिकारी शासन के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। मंत्री श्री शर्मा ने यह बात अधिवक्ता श्री राजेन्द्र बब्बर एवं अधिवक्ता दीप चन्द्र यादव के साथ आए प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करते हुए कही।

मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश वर्तमान में जिला न्यायालयों में कार्यसुविधा की दृष्टि से जारी किए गए हैं। जिला न्यायालयों में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। प्रदेश के समस्त जिलों में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्तियां होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। नियुक्तियों के उपरान्त उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। उन्होंने विधि-विधायी विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया है कि प्रदेश के सभी जिलों में शीघ्रता से शासकीय अधिवक्ताओं के नियुक्ति का कार्य पूर्ण किया जाए।

उल्लेखनीय है कि जिला न्यायालयों में कार्यों की गति प्रभावित न हो इसके मद्दे नजर शासन ने नवीन निर्देश जारी करते हुए प्रत्येक जिले में पदस्थ नियमित संवर्ग के ऐसे समस्त लोक अभियोजन अधिकारियों को जिनकी सेवा 7 वर्ष या उससे अधिक की हो चुकी है को अपर लोक अभियोजक के रूप में पदाभिहीत करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायालयों में अभियोजन के संचालन हेतु कार्यभार सौंपा है। शासन ने सभी जिला दंडाधिकारियों को सत्र एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालयों में अभियोजन के संचालन हेतु लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक को नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया है।

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