कलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किये जारी

शाजापुर, आदित्य शर्मा। जिले में  लोकसभा निर्वाचन को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिये जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने जिले की राजस्व सीमा में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। यह आदेश 16 मार्च से अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधात्मक अवधि में बिना अनुमति के विभिन्न संगठनों के प्रदर्शनों, धरना, रैली, जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे। रैली, जुलूस आदि में अस्त्र-शस्त्र धारण कर उसका प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति के पाण्डाल आदि के निर्माण पर प्रतिबंध रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, पोस्टर या अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरूद्ध संदेश के प्रसारण अग्रेषण, साम्प्रदायिक टिप्पणी पर प्रतिबंध रहेगा। 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

कोई भी व्यक्ति समूह या संस्था सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी धारदार हथियार आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डंडा आदि लेकर नहीं चलेगा अथवा इसका दुरूपयोग करेगा। कोई व्यक्ति या संस्था या समुह डीजे अथवा बैंड का संचालन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन के लिये बिना अनुमति के टेण्ट पण्डाल आदि स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं करेगा, सड़क, रास्तो, हाईवे आदि पर एक साथ इकट्ठे होकर आवागमन में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा।   विभिन्न प्रकार की अनुमतियां देने के लिये संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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