Lockdown 2 India : लॉकडाउन-2 पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन

Home Ministry Guidelines on Lockdown 2 India : लॉकडाउन-2 पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन :

  • 20 अप्रैल से कृषि, बागवानी, खेती-बाड़ी, कृषि उपज की खरीद और मंडियां खुलेंगी
  • कृषि मशीनरी, इसके उपकरण और, मशीनों की मरम्मत, कस्टम हायरिंग सेंटर्स को 20 अप्रैल से छूट
  • मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस और मेडिकल इंफ्रा बनाने के लिए 20 अप्रैल से छूट
  • एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिला में लोगों, मेट्रो, ट्रेन और बसों की आवाजाही 3 मई तक स्थगित
  • पूरे देश में ट्रकों की आवाजाही को लॉक डाउन में छूट
  • हाइवे ढाबा/रेस्टुरेंट, ट्रकों की मरम्मत वाली दुकानें और सरकारी कॉल सेंटर्स को 20 अप्रैल से छूट
  • सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी
  • सेल्फ इलेक्ट्रिशियन्स, IT टेक्निशियंस, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक्स और कारपेंटर को 20 अप्रैल से छूट
  • किराने की दुकान, फल-सब्जी की दुकान, ठेले, डेयरी, अंडा, मीट और मछली की दुकानों को लॉकडाउन में छूट
  • हॉट-स्पॉट्स और कंटेन्मेंट इलाकों में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी
  • ग्रामीण इलाकों के उद्योगों को 30 अप्रैल से सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ खोलने की छूट
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक आयोजनों और धार्मिक स्थानों पर 3 मई तक रोक
  • सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमनिग पूल और बार 3 मई तक बन्द
  • कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कोचिंग, घरेलू और विदेशी हवाई यात्रा पर 3 मई तक रोक
  • राज्यों और स्थानीय प्रसाशन को लॉकडाउन सख्ती से लागू कराने के निर्देश*
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