नई गाइड लाइन जारी : शादी से पहले दिखाना होगा जन्म प्रमाण पत्र

छत्तीसगढ़  /  सूरजपुर : राज्य बाल अधिकार आयोग की अनुशंसा पर बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए नई गाइड लाइन जारी की गयी है।  सरकार की इस नई पहल से वर-वधू का जन्म प्रमाण पत्र देखे बगैर प्रिंटर्स शादी का कार्ड नहीं छाप सकेंगे। शासन द्वारा जारी नई गाइड लाइन के तहत अब यदि लोगों को शादी का कार्ड छपवाना है, तो उन्हें पहले वर एवं वधू लड़के का जन्म प्रमाण पत्र प्रिंटर को दिखाना होगा। जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर वर वधु की आयु शासन द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु होने पर ही प्रिंटर शादी का कार्ड प्रिंट कर सकेंगे।

 राज्य बाल अधिकार आयोग की अनुशंसा

बताया गया कि राज्य बाल अधिकार आयोग की अनुशंसा व दिशा निर्देश में होटल्स और मैरिज पैलेस वालो को भी वर-वधू के बर्थ सर्टिफिकेट देखकर ही बुकिंग देनी हैं। महिला एवं बाल विभाग डायरेक्टर द्वारा जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि विवाह करने वाले युवक-युवतियों के परिजनों अथवा अभिभावकों को युवक-युवती का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके अलावा मुद्रक या प्रिंटिंग प्रेस से कहा हैं कि यदि उन्हे वर-वधु की उम्र को लेकर कोई संशय हो तो, वे शादी का कार्ड प्रिंट नहीं करेंगे। इसकी मानिटरिंग भी की जाएगी।

नियम की अनदेखी दर्ज होगी एफआइआर-

विवाह समारोह संपन्न कराने के लिए जगह उपलब्ध कराने वाले मंगल भवन, मैरिज होम, होटल या एजेंसी के लिए विशेष रुप से निर्देश दिए गए हैं। जिसमे स्पष्ट रुप से कहा गया है कि यदि कोई संस्था वर-वधू के जन्म प्रमाणपत्र लिए बिना शादी-समारोह आयोजित कराती है और शादी करने वाले जोड़े नाबालिग पाए जाते है, तो संबंधित के खिलाफ बाल विवाह कराने के जुर्म में केस दर्ज होगा।

सूरजपुर मे आयोग ने रोका था बाल विवाह-

बाल विवाह रोकने के लिए नए दिशा निर्देश तैयार करने वाले राज्य बाल आयोग को पिछले वर्ष सुरजपुर जिले में बाल विवाह होने की जानकारी मिलने पर अध्यक्ष सहित आयोग की टीम ने स्वयं मौके पर जाकर बाल विवाह रुकवाया था। उसके बाद राज्य बाल आयोग ने नई गाइड लाइन जारी करने के साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग को नई गाइड लाइन कार सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

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